मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में विधिवत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर नए सिरे से समग्र जांच करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

पिता की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला

दिशा के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुंबई पुलिस की जांच पर असंतोष जताया था और सीबीआई जांच की मांग की थी:

  • 28 अगस्त को पूरी हुई थी सुनवाई: मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।

  • परिजनों का आरोप: पिता का आरोप है कि दिशा ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसके साथ दुष्कर्म कर सुनियोजित तरीके से हत्या की गई थी।

घटनाक्रम और पूर्व जांच पर उठे सवाल

  • 14वीं मंजिल से गिरकर हुई थी मौत: 8 जून 2020 को मलाड स्थित एक इमारत की 14वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने के कारण दिशा की मौत हुई थी।

  • पुलिस की रिपोर्ट: स्थानीय पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद इसे आत्महत्या मानते हुए दुर्घटनावश मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की थी।

  • पोस्टमॉर्टम निष्कर्ष: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर, हाथ, पैर और छाती पर गंभीर चोटों का उल्लेख था, जिसमें सिर पर आई गहरी चोट को मौत की मुख्य वजह बताया गया था।

  • सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ाव: दिशा की मौत के मात्र छह दिन बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव भी संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिसके बाद से दोनों मामलों के आपसी तार जुड़े होने को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं।

सीबीआई द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद अब इस पूरे प्रकरण के सभी पहलुओं, बयानों और फॉरेंसिक साक्ष्यों की नए सिरे से गहन जांच की जाएगी।