CG-PSC भर्ती घोटाले में आरोपी अधिकारियों की जमानत दूसरी बार खारिज
रायपुर। CG-PSC भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और परीक्षा उप नियंत्रक ललित गनवीर की जमानत दूसरी बार खारिज कर दी है। जस्टिस बीडी गुरु ने कहा कि यह सिर्फ आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के करियर और भविष्य से जुड़ा गंभीर घोटाला है।
गंभीर आरोप और जांच
अधिकारियों पर अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा में धांधली और पेपर लीक करने के गंभीर आरोप हैं। हाईकोर्ट ने बताया कि केवल लंबे समय से हिरासत में होने के आधार पर जमानत देना उचित नहीं है।
सीबीआई की जांच
सीबीआई ने दलील दी कि साल 2020 से 2022 के बीच आयोजित राज्य सेवा परीक्षा में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। आरोप है कि टामन सिंह सोनवानी ने निजी हित में पद का दुरुपयोग किया। जांच में यह भी सामने आया कि एक निजी कंपनी से 45 लाख रुपए एनजीओ को दिए गए, जिसकी अध्यक्ष सोनवानी की पत्नी थीं। इसके बदले परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक किए गए।


हनुमान जन्मोत्सव पर बनाएं ये खास भोग, बजरंगबली होंगे प्रसन्न
CM पद छोड़ने के लिए तैयार नीतीश कुमार, राज्यसभा सदस्यता की तिथियां हुईं स्पष्ट
आज ही के दिन टीम इंडिया ने जीता वर्ल्ड कप, यादगार बना इतिहास
TMC की आपत्तियों पर SC का स्पष्ट जवाब, वोटर लिस्ट विवाद पर कहा – ‘हर बार ऐसा होता है’
सुनेत्रा पवार का चुनाव आयोग को पत्र, एनसीपी में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के पदों पर विवाद
IPL के दौरान बयानबाजी, साहिबा बाली पर उठे सवाल
ईरान मुद्दे पर ट्रंप के तेवर, निवेशकों में बढ़ी घबराहट
ऑनलाइन मैरिज स्कैम का खुलासा, 37 लाख से ज्यादा की ठगी
कांग्रेस की नई पहल: MP में टैलेंट हंट, हजारों युवा बनना चाहते हैं पार्टी प्रवक्ता